Public Updates ( काजल तिवारी ) -:  बड़ी खबर मानसा के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट निर्मल ओसेपचन ने सीआरपीसी 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मानसा की सीमा के भीतर सरकारी, गैर-सरकारी इमारतों, स्थानों पर गंदे और अश्लील पोस्टर लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।

उन्होंने आदेश जारी करते हुए कहा कि जिले के सरकारी व गैर सरकारी भवनों स्थानों सिनेमाघरों व वीडियो हॉलो पर अक्सर गंदे व अश्लील पोस्टर लगाए जाते है | इसने पढ़ने वाले आम लोगो के अलावा लड़के- लड़कियों के व्यवहार पर भी बुरा असर पड़ता है | इस अश्लील पोस्टरों से होने वाले बुरे प्रभाव को रोकने के लिए इनकी रोकथाम जरूरी है |

Share.
Exit mobile version