Public Updates ( काजल तिवारी ) -: बठिंडा : बड़ी जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बठिंडा की सीमा में विशेष आदेश जारी किए है |
जारी आदेशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिले की सीमा के अंतर्गत किसी भी मेले, धार्मिक जुलूस शादी, जुलूस या किसी अन्य सभा में या किसी शैक्षणिक संस्थान के परिसर में हथियार नहीं लेकर जा सकते है | इसके साथ ही बोला गया की कोई भी व्यक्ति बंदूक या कोई भी तेजधार हथियार से प्रदर्शन नहीं करेगा |
इसी के साथ ही शराब, वाइन नशा और हिंसा वाले गाने भी बजाने में पाबन्दी लगाई गई है | आदेश जारी हुआ है की कोई भी बन्दूक या हथियार के साथ वीडियो या फोटो नहीं पोस्ट कर सकता है |
यह रूल होम गार्ड या अन्य सरकारी कर्मचारियों के ऊपर यह रूल नहीं लागू होगा | जिनके पास राज्य की सुरक्षा बनाए रखने के लिए हथियार होंगे वो इसका इस्तेमाल कर सकते है | इसके साथ ही जो भी गार्ड सुरक्षा या कर्मचारी विवाह, होटल स्थानों में ड्यूटी कर रहा है उसके ऊपर यह लागू नहीं होगा | यह आदेश 4 जनवरी तक लागू रहेगा