Public Updates ( काजल तिवारी ) -:  जिला मजिस्ट्रेट विशेष सारंगल ने फौजीदारी सहिता की धारा 144 के तहत अधिकार का प्रयोग करते हुए जिले में शाम 7 बजे से 8 बजे तक कंबाइन मशीन से धान की कटाई पर प्रतिबिंब लगा दिया है | आइये आपको बताते है की जिला मजिस्ट्रेट ने ये बड़ा फैसला क्यों लिया है |

जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश में किसानो से कहा की बी आई एस का प्रमाण पात्र वाली हार्वेस्ट कंबाइन से धान की कटाई करे | उन्होंने ने किसानो से कहा की 7 बजे शाम से लेकर सुबह के 8 बजे तक धान की कटाई नाह करे ताकि उसमे नमी की मात्रा बढ़ जाये | ताकि उनकी फ़सल के खरीद में देरी न हो | विशेष सारंगल ने ऐसी स्थति में किसानो से सूखा अनाज मंडियों में लाने की अपील की साथ ही कृषि विभाग को भी कहा की किसानो को इस सम्बन्ध ने जागरूक किया जाये ताकि उनको किसी भी प्रकार की परेशानी न आए |

इसके साथ ही आपको बता दे की मजिस्ट्रेट सारंगल ने पराली जलाने भी प्रतिबन्ध लगा दिया है | उनका कहना है की पराली जलने से ज़हरीली गैस निकलती है जिससे की मानव स्वस्थ्य पर असर और पर्यावरण प्रदूषित होता है | साथ ही कहा कि मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व खत्म हो जाते है | जिला मजिस्ट्रेट ने बताया की यह आदेश 30 नवंबर 2023 तक लागू रहेगा |

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