जालंधर (Public Updates TV): शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांति भंग की संभावनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने सख्त आदेश जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कमिश्नरेट पुलिस क्षेत्र में आने वाले सभी रेस्टोरेंट, क्लब और अन्य लाइसेंस प्राप्त खाने-पीने के स्थानों को रात 12 बजे तक पूरी तरह बंद करना अनिवार्य होगा।
ऑर्डर बंद, एंट्री बंद – रात 11:30 के बाद नहीं मिलेगा खाना या प्रवेश
आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि रात 11:30 बजे के बाद किसी भी प्रकार का ऑर्डर नहीं लिया जाएगा, और न ही किसी नए ग्राहक को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। शराब की दुकानों से जुड़े अहाते (बार या ओपन स्पेस) भी रात 12 बजे या अपने लाइसेंस की शर्तों के अनुसार बंद करने होंगे।
ध्वनि प्रदूषण पर भी सख्ती: 10 डीबी (A) से अधिक नहीं होगी आवाज
ध्वनि स्तर पर नियंत्रण को लेकर भी कड़े निर्देश जारी हुए हैं। सभी संस्थानों को सुनिश्चित करना होगा कि आवाज का स्तर 10 डेसिबल (A) से अधिक न हो। डीजे, लाइव ऑर्केस्ट्रा या गायक जैसे किसी भी ध्वनि स्रोत को रात 10 बजे के बाद बंद करना होगा या उसकी आवाज बहुत कम करनी होगी, ताकि वह परिसर की चारदीवारी से बाहर न सुनाई दे