Punjab: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अवैध कॉलोनियों में स्थित प्लॉटों की रजिस्ट्री के लिए एनओसी की शर्त खत्म करने का अपना वादा पूरा कर दिया है। इसके लिए बाकायदा अधिसूचना जारी कर दी गई है। इससे पहले विधानसभा में एक बिल पास हुआ था। इस संबंध में राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद इस फैसले को लागू करने का रास्ता साफ हो गया है।
इससे आम लोगों के साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर को भी बड़ी राहत मिलेगी। रजिस्ट्री के लिए एनओसी की शर्त खत्म करने का फैसला अवैध कॉलोनियों में स्थित 500 गज तक के प्लॉट पर लागू होगा। इसके लिए 31 जुलाई, 2024 से पहले पावर ऑफ अटॉर्नी या एग्रीमेंट होना चाहिए।