Public Updates ( काजल तिवारी ) -:(JALANDHAR)   DCP अंकुर गुप्ता ने रेस्ट्रोरेंट , क्लब, बियर बार को लेकर एक आदेश जारी किया है | जिसमे बोला गया है की रेस्ट्रोरेंट और क्लब जिनको लाइसेंस प्राप्त और अन्य 12 बजे तक बंद किये जाएंगे |

DCP का कहना है फ़ूड से रिलेटेड जितने भी रेस्ट्रोरेंट है वो सब 11:30 के बाद भोजन का आर्डर नहीं लेंगे | और किसी भी नए ग्राहक को अंदर नहीं आने देंगे | अगर कोई रेस्ट्रोरेंट क्लब या ठेका के साथ है वो भी 12 बजे बंद उसको करने के आदेश दिए गए है |

इसके साथ ही बता दे की इन सभी संस्थाओ का ध्वनि स्तर 10 डीबी होना चाहिए | इसके साथ ही आदेश दिए गए है की लाऊड स्पीकर, बेस अदि रात को 10 बजे बंद होना चाहिए |

इसके साथ ही बोला गया है किसी के आवास से म्यूजिक की आवाज रात को बाहर नहीं आनी चाहिए | और साथ ही बोला गया है की किसी के वाहन से म्यूजिक की आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए | यह आदेश 5 फ़रवरी 2024 तक लागू रहेगा

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