Public Updates ( काजल तिवारी ) -: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्या मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को इस केस में दी राहत | आपको बता दे की कोविड के दौरान जारी नियमो का उलघन करने का पूर्व मुख्यमंत्री और अन्य नेताओ पर DC के आदेशों का उलघन करने पर धारा 188 के तहत FIR को रद्द कर दिया गया है |
आपको बता दे की मजिस्ट्रेट की शक्ति के अनुसार धारा 188 और 144 करोना के समय लगाई गई थी | जिसे बाद इन नेताओ ने खिलाफ चंडीगढ़ में FIR दर्ज करवाई गई थी |
जब चन्नी एवं नेताओ द्वारा कोविड के बने नियमो का उलघन किया जा रहा था तभी इनके खिलाफ चंडीगढ़ में करोना के समय लगाया गए लॉडाउन के नियमो के उलघन करने के आरोप में FIR दर्ज करवाई गई थी |