Public Updates ( काजल तिवारी ) -: लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स के लिए अहम् घबर सामने आई है | दरअसल, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक अहम् फैसला लिया है जिससे सुनाते हुए कहा की जो भी शादी- शुदा व्यक्ति होने के बाद भी किसी और के साथ अट्रैक्ट होता है और लीव इन रिलेशनशिप का नाम देगा
यह गैर कानूनी माना जायेगा क्योंकि जब तक आप शादी के बाद डाइवोर्स नहीं दोगे आप किसी और के साथ नहीं रह सकते हो अगर फिर आपने कोशिश की तो आपको धारा 494/494 के तहत दूसरे विवाह जितना अपराध माना जाएगा |
जस्टिसस कुलदीप तिवाड़ी ने पटियाला में एक जोड़े के लिए पुलिस सुरक्षा का आदेश से इंकार करते हुए यह टिपणी की | उन्होंने देखा की व्यक्ति का पहले ही विवाह हो चुका है और उक्त विवाह से उसकी 2 साल की बेटी है | अगर आप पति या पत्नी एक दूसरे को डाइवोर्स दिए बिना शादी करते हो किसी और महिला से तो आप आईपीसी धारा 494/494 के तहत यह एक जुर्म है जिसकी आपको 7 साल की सज़ा हो सकती है |
सुनवाई के दौरान कोर्ट में बताया गया कि याचिकाकर्ता पुरुष और उसकी पत्नी के बीच तलाक का मामला फॅमिली कोर्ट में लंबित है| दरअसल बात ऐसी है की याचिकाकर्ता और उसकी लिव -इन पार्टनर ने अपने रिश्तेदारो से अपनी जान बचाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी की हमे सुरक्षा प्रदान की जाये जिसके बाद अदालत ने मना कर दिया क्योंकि शादी शुदा होने के बाद भी दूसरी शादी ये सब करके कोर्ट उनका साथ नहीं देते हुए याचिका को रद्द कर दी |