Public Updates ( काजल तिवारी ) -:  पंजाब भर्ती प्रक्रिया के बाद चुने गए 5994 एलिमेंट्री टीचर्स ट्रेनिंग ETT को नियुक्ति पात्र देने पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है | मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि ऐसा ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आया था, जिसके बाद सवैधानिक पीठ स्थापित किया गया था | इसकी जजमेंट 18 जुलाई को सुरक्षित रखी गई थी | अदालत ने कहा कि उक्त आदेशों का अभी इंतज़ार किया जा रहा है |

इस लिए वर्तमान याचिका पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता | अदालत ने मामले की सुनवाई 14 नवंबर तक स्थगित कर दी है | अदालत के दिशा निर्देशों के बाद सरकार द्वारा अदालत में कहा गया कि निर्धारित तारिख तक सरकार चुने गए उमीदवारो क नियुक्ति पत्र नहीं देगी |

याचिकाकर्ताओ ने याचिका दायर कर कहा है कि सरकार ने उक्त पदों के लिए इस्तिहार देने और आवेदनों लेने के बाद नियमो में बदलाव करते सी श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए पंजाबी का टैस्ट पास करने के शर्त रख दी | इसमें 50 फ़ीसदी अंक जरुरी कर दिया गया |

पंजाब भर्ती प्रक्रिया के बाद चुने गए 5994 उक्त शर्त में आरक्षित वर्ग के उमीदवारो को की छूट नहीं दी गई, जो कि सविधान का उल्घंन है | इतना ही नहीं श्रेणी ए, बी,और डी के पदों की भर्ती में पंजाबी विषय का टैस्ट नहीं रखा गया | इस सम्बन्ध में सम्बंधित विभाग भर्ती आयोग सहित मुख्य मंत्री को भी री-प्रोजेटेशन दी गई, पर कोई नतीजा नहीं निकला इसके बाद उम्मीदवार हाई कोर्ट आ गए थे |

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