कमिश्नर धनप्रीत कौर के आदेश, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई | आदेश 7 नवंबर तक प्रभावी
जालंधर (Public Updates TV): पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने जालंधर में कानून-व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के लिए एक साथ कई सख्त आदेश जारी किए हैं। ये आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 और आर्म्स रूल्स 2016 के रूल 32 के तहत जारी किए गए हैं और 7 नवंबर 2025 तक प्रभावी रहेंगे।
हथियारों के प्रदर्शन पर रोक
अब कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थलों, शादी समारोहों, होटलों, पार्टियों या सभाओं में हथियार लेकर नहीं जा सकेगा। हथियारों के साथ फोटो/वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, हथियारों की तारीफ या हिंसा को बढ़ावा देने वाले गाने चलाना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।
मोबाइल और सिम विक्रेताओं के लिए सख्त नियम
मोबाइल या सिम कार्ड बेचने से पहले विक्रेताओं को ग्राहक का ID प्रूफ, फोटो, अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर और अन्य जानकारी लेना अनिवार्य होगा।
ऑनलाइन भुगतान करने पर भी भुगतानकर्ता की पहचान दर्ज करनी होगी। हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड फर्म की मोहर और परचेज सर्टिफिकेट के साथ रखना जरूरी होगा।
चाइना डोर पर पूर्ण प्रतिबंध
पतंगबाजी के लिए प्रयोग की जाने वाली नायलॉन, प्लास्टिक या कांच/धातु से लेपित डोर (चाइना डोर) के निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। केवल सादा सूती धागे के उपयोग की अनुमति होगी।
फुटपाथ और सड़कों पर अवैध कब्जे पर रोक
दुकानदार अब दुकान से बाहर सड़क या फुटपाथ पर कोई सामान नहीं रख सकेंगे। अवैध बोर्ड, होर्डिंग्स और कब्जे को हटाने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इन आदेशों का उद्देश्य शांति व्यवस्था बनाए रखना, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, और साइबर व फिजिकल अपराधों पर नियंत्रण करना है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।