जालंधर (Public Updates TV): शादी के सीज़न में जहां होटल और पैलेस मालिक शराब के मनमाने रेट वसूलकर लोगों की जेबों पर बोझ डाल रहे थे, अब उस पर पंजाब सरकार ने सख्त शिकंजा कस दिया है।

एक्साइज विभाग ने एक आधिकारिक चिट्ठी जारी कर शराब के अधिकतम रेट (Maximum Retail Price) फाइनल कर दिए हैं। साथ ही सभी होटलों और पैलेस मालिकों को यह रेट लिस्ट अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं।
अगर कोई होटल या पैलेस तय रेट से ज्यादा रकम वसूलता है, तो ग्राहक सीधे अपने जिले के डिप्टी कमिश्नर को शिकायत कर सकते हैं, जिस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
जानकारी के मुताबिक, जालंधर-फगवाड़ा हाईवे पर स्थित कई होटल और पैलेस शराब ठेकेदारों के साथ मिलीभगत कर मनमाने दाम वसूल रहे थे, लेकिन अब सरकार की नई नीति से यह मनमानी बंद हो जाएगी।
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