जालंधर (Public Updates TV): अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट-कम-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अमनिंदर कौर ने पंजाब एक्साइज एक्ट, 1914 के सेक्शन 54 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1951 के सेक्शन 135 (C) के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए, जालंधर जिले की सीमा में आने वाले उन गांवों में शराब के ठेके, जहां जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव हो रहे है, चुनाव वाले दिन 14 दिसंबर, 2025 को बंद रखने के आदेश जारी किए है।

जारी किए गए आदेश में यह भी कहा गया है कि चुनाव वाले गांवों में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी और न ही इन गांवों के होटलों, रेस्टोरेंट या क्लबों में शराब परोसी जाएगी और न ही कोई व्यक्ति शराब स्टोर कर सकेगा।
ज़िला परिषद और पंचायत समिति चुनाव; 48 घंटे पहले किसी भी तरह की पब्लिक मीटिंग करने पर पाबंदी, बाहरी लोगों को पोलिंग इलाका छोड़ने के आदेश
जालंधर। अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट-कम-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अमनिंदर कौर ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड 2023 के सेक्शन 163 के तहत मिली अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए, ज़िला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए पोलिंग इलाके में बाहरी लोगों की मौजूदगी और 5 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होकर पब्लिक मीटिंग करने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए है।
जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि चुनाव खत्म होने से 48 घंटे पहले यानी शुक्रवार, 12 दिसंबर, 2025 को शाम 4 बजे से रविवार, 14 दिसंबर, 2025 को शाम 4 बजे तक, उन इलाकों में किसी भी तरह की पब्लिक मीटिंग करने पर पूरी तरह रोक रहेगी, जहां ज़िला परिषद और पंचायत समिति चुनाव हो रहे है।
ऑर्डर में यह भी साफ़ किया गया है कि चुनाव से 48 घंटे पहले चार लोगों के ग्रुप द्वारा घर-घर जाकर कैंपेन करने पर कोई रोक नहीं है।
अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर, सपोर्टर या पार्टी वर्कर जो वोटर नहीं है और संबंधित चुनाव क्षेत्र का निवासी नहीं है, वह 12-12-2025 से 14-12-2025 को शाम 4 बजे तक संबंधित चुनाव क्षेत्र में मौजूद नहीं रहेगा।
ज़िला परिषद और पंचायत समिति चुनाव; पोलिंग बूथ के 200 मीटर के भीतर अलग-अलग पाबंदियां लागू
जालंधर। अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट-कम-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अमनिंदर कौर ने भारतीय चुनाव संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, ताकि राज्य चुनाव आयोग, पंजाब द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार चुनाव प्रक्रिया के दौरान शांति, आसानी से और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए चुनाव वाले दिन 14 दिसंबर, 2025 को जालंधर ज़िले में होने वाले ज़िला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए बनाए पोलिंग बूथ के 200 मीटर के अंदर अलग-अलग पाबंदियां लगाई गई है।
अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों के तहत लगाई गई पाबंदियों के अनुसार, कोई भी उम्मीदवार या उसका समर्थक पोलिंग बूथ या पब्लिक/प्राइवेट जगहों पर प्रचार नहीं करेगा और कोई भी व्यक्ति पोलिंग बूथ के पास शोर या हंगामा नहीं करेगा।
इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति पोलिंग बूथ के 200 मीटर के अंदर सेल्युलर फ़ोन/कॉर्डलेस फ़ोन/वायरलेस सेट/लाउड स्पीकर/मेगाफ़ोन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेगा।
यह आदेश चुनाव ड्यूटी पर तैनात ऑब्ज़र्वर, एडमिनिस्ट्रेटिव, पुलिस अधिकारी, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी, पोलिंग/काउंटिंग से जुड़े सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इसके साथ ही, कैंपेन से जुड़ा कोई पोस्टर/बैनर नहीं लगाया जाएगा।
जारी किए गए आदेशों में यह भी मना किया गया है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार पोलिंग बूथ के 200 मीटर के अंदर अपना पोलिंग बूथ/टेंट नहीं लगाएगा।
इसके अलावा, स्टेट इलेक्शन कमीशन पंजाब, जिला चुनाव अधिकारी, जालंधर या ग्राम पंचायत चुनाव क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारा के अलावा कोई भी व्यक्ति अपनी प्राइवेट गाड़ी किसी भी पोलिंग बूथ के 200 मीटर के अंदर नहीं ले जाएगा।

