Public Updates ( काजल तिवारी ) -: मोगा से बड़ी खबर सामने आ रही है कि जिला मजिस्ट्रेट सह अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर डॉ निधि कामुद ने धारा 144 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 30 नवंबर 2023 तक आदेश जारी किए है कि इस जिले में होटलो व रेस्टॉरेंट में हुक्का बार पर पूरी तरह प्रतिबिम्ब रहेंगे |
आपको बता दे की जिला मजिस्ट्रेट का कहना है की काफी संख्या में हुक्का बार चल रहा है जिसका सीधा असर जनता के स्वस्थ्य पर पड़ता है | उनका कहना है की छात्रों को ऐसे कामो से बचने के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया है | हुक्के में तम्बाकू और अन्य पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है जो की नियमों का उल्घंन है |
इसके इलावा जिले में कानून एवं वव्यस्था की स्थिति बनाये रखे ने लिए 5 या 5 से अधिक लोगो के बैठने नारे लगाने ,जुलूसे ,धार्मिक, प्रोग्राम कोई भी बैठक के लिए आपको मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेनी होगी| अगर कोई भी इनकी सीमाओं को लंगा तो उस पर शख्त कार्यवाही की जाएगी | यह आदेश पुलिस \ सेना , सैन्यकर्मी , ड्यूटी एवं किसी भी सरकारी सेवक , शवयात्रा , विवाह आदि पर लागु नहीं होगा |