Public Updates ( काजल तिवारी ) -:(JALANDHAR) डिप्टी कमीश्नर पुलिस अंकुर गुप्ता ने जाब्ता फौजदारी संघता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर कहा है कि कमीश्नरेट पुलिस की सीमा के अंदर बुलेट मोटरसाइकिल चलाते समय साइलेंसर में तकनीकी बदलाव कर पटाखे आदि चलाने वाले वाहन चालकों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दी गई है।

यह भी आदेश जारी किए गए हैं कि कोई भी दुकानदार ऑटो कंपनी द्वारा निर्धारित मानकों के विपरीत निर्मित साइलेंसर नहीं बेचा जाएगा और किसी भी मैकेनिक द्वारा साइलेंसर में कोई तकनीकी बदलाव नहीं किया जाएगा।

डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने एक अन्य आदेश के माध्यम से कमिश्नरेट पुलिस के अधिकार क्षेत्र के भीतर वाहन में किसी भी प्रकार के हथियार जैसे बेसबॉल, तेज हथियार, तेज हथियार या किसी भी घातक हथियार को ले जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।

इसी प्रकार, कमिश्नरेट पुलिस के अधिकार क्षेत्र में किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने, समारोह/जुलूस में हथियार ले जाने, पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने और नारे लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

उन्होंने पुलिस कमिश्नरेट के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी मैरिज पैलेसों/होटलों के बैंक्वेट हॉल, विवाह कार्यक्रमों और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में जनता द्वारा हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है और मैरिज पैलेसों और बैंक्वेट हॉलों के मालिकों को निर्देश दिया है कि वे CCTV लगाएं।

 

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