Public Updates ( काजल तिवारी ) -:  जालंधर वासियो के लिए जरुरी खबर दरअसल आपको बता दे की DCP लॉ एंड आर्डर अंकुर गुप्ता ने धारा 144 के तहत ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए कमिश्नर रेट पुलिस की सीमा के अंदर रिहायशी इलाको में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हार्न बजाने पर प्रतिबिम्ब लगा दिया है।

आपको बता दे की साउंड सिस्टम 7.5 डी.बी.ए तथा लाऊड स्पीकर , पटाखों का शोर बाइक हॉर्न इनकी सीमा से अधिक अगर बजाय गया तो आप पर कार्यवाई की जाएगी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भ में डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने पब्लिक स्थानों की सीमा के पास पटाखों और लाऊड स्पीकर की आवाज को 10 डी.बी.ए तक सीमित करने का आदेश जारी किए है। यह आदेश 13 अप्रैल.2024 तक लागू रहेंगे।

 

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