Public Updates ( काजल तिवारी ) -: राज्य में कार की पिछली सीट पर बैठे लोगो के लिए भी सीट बैल्ट का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है | इस सम्बन्धी ADGP ट्रैफिक द्वारा हिदायत जारी की गई है |
राज्य के सभी पुलिस कमिश्नर और SSP को हिदायते जारी की गई है कि सड़क सुरक्षा माह जो कि 15 जनवरी से 14 फ़रवरी तक मनाया जा रहा है | इस दौरान लोगो सीट बैल्ट के प्रयोग के प्रति जागरूक करे | 14 फ़रवरी के बाद जो लोग सीट बैल्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्यवाई शुरू होगी | इसके साथ ही सरकारी अधिकारियो तथा कमर्मियो को भी ड्राइविंग के दौरान सीट बैल्ट पहनंने की हिदायते दी गई है |