Public Updates ( काजल तिवारी ) -: चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पीटिशन दायर की गई थी | आज इस पीटिशन पर सुनवारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव कराने वाले रिटर्निंग ऑफिसर्स की कड़ी आलोचना की है |

चीफ जस्टिस डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने बैलेट पेपरों को विकृत किया है। उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है ऐसा किया जाना लोकतंत्र की हत्या है। उन्‍होंने चुनाव अधिकारी की वीडियो को देखा और उनकी आलोचना की और कहा कि ऐसे अधिकारी पर मुकद्दमा होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को बैलेट पेपर, वीडियोग्राफी व चुनाव प्रक्रिया के पूरे रिकॉर्ड को संरक्षित करने का आदेश दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ निगम की आगामी बैठक को केस की सुनवाई की अगली तारीख तक टालने का आदेश दिया है।

आपको बता दे की 30 जनवरी को मेयर चुनाव हुआ था | जिसमे बीजेपी की जीत हुई थी | जिसके बाद आम आदमी पार्टी के लीडर द्वारा हंगाम भी किया गया था और हाई कोर्ट याचिका दायर की थी जहा से अच्छा रिस्पॉन्स ना मिलने पर नेताओ ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जिसके बाद अब अगली सुनवाई में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी | आपको बता दे की ”आप” पार्टी के लीडर का कहना है की चुनाव में घपला हुआ जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला गया है |

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