जालंधर (Public Updates TV): शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने सख्त कदम उठाए हैं। अब जालंधर कमिश्नरेट क्षेत्र में सभी रेस्टोरेंट, क्लब और लाइसेंस प्राप्त खाने-पीने की जगहों को रात 12 बजे तक पूरी तरह बंद करना अनिवार्य होगा।

आदेशों के अनुसार, रात 11:30 बजे के बाद किसी भी ग्राहक को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी और नए ऑर्डर नहीं लिए जाएँगे। शराब की दुकानों से जुड़े परिसर भी लाइसेंस शर्तों के अनुसार अधिकतम रात 12 बजे तक बंद कर दिए जाएँगे।
शोर पर सख्त नियंत्रण
सभी प्रतिष्ठानों को 10 डीबी (A) ध्वनि स्तर का पालन करना होगा। डीजे, लाइव म्यूज़िक या सिंगिंग प्रोग्राम रात 10 बजे तक बंद करने होंगे। इसके बाद किसी भी इमारत या वाहन से बाहर संगीत की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। यह नियम 7 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा।
हथियारों पर सख्त प्रतिबंध
भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 और शस्त्र नियम, 2016 के नियम 32 के तहत पुलिस कमिश्नर ने किसी भी सार्वजनिक, धार्मिक, या विवाह स्थलों पर हथियार ले जाने या प्रदर्शित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।
सोशल मीडिया पर भी नजर
अब कोई भी व्यक्ति हथियारों या हिंसा को बढ़ावा देने वाले गाने, फोटो या वीडियो क्लिप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या स्नैपचैट पर अपलोड नहीं कर सकेगा। साथ ही, किसी भी समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा बोलने या पोस्ट करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 6 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।
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