सह आरोपी रूबी कपूर को भी समान सजा, कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी
लुधियाना (Public Updates TV): भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में जालंधर मोबाइल विंग के पूर्व सहायक एक्साइज एवं टैक्सेशन कमिश्नर (एटीसी) सुखविंदर सिंह (67 वर्ष) को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा और ₹20,000 का जुर्माना सुनाया है।
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उनके साथ सह आरोपी रूबी कपूर (48 वर्ष), पुत्र जोगिंदर पाल को भी अदालत ने उसी सजा और जुर्माने का आदेश दिया है। यह फैसला लुधियाना कोर्ट में सोमवार को सुनाया गया।
आईपीसी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की कई धाराओं में मामला दर्ज
सुखविंदर सिंह और रूबी कपूर के खिलाफ IPC की धारा 409 (विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी), 201 (साक्ष्य मिटाना), 120B (षड्यंत्र) और भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराएं 13(1)(d) और 13(1) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
कोर्ट ने दोनों आरोपियों की सजा में राहत देने की अपील को खारिज करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार जैसे अपराधों में समाज को भारी नुकसान होता है, इसलिए कड़ी सजा देना जरूरी है।
रूबी कपूर ने मां और बच्चों का हवाला देकर की रहम की गुहार
सुनवाई के दौरान रूबी कपूर के वकील ने कोर्ट से निवेदन किया कि उसका परिवार उस पर निर्भर है – उसके दो बेटे पढ़ाई कर रहे हैं, और उसकी 80 वर्षीय मां कई बीमारियों से ग्रस्त हैं, जिनकी दवाओं और देखभाल की जिम्मेदारी उसी पर है।
हालांकि, कोर्ट ने इन मानवीय अपीलों को सुनते हुए भी कहा कि ऐसे मामलों में समाजहित सर्वोपरि होता है और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए।
