चंडीगढ़ (Public Updates TV): मध्य प्रदेश में बच्चों की मौतों से जुड़ी रिपोर्ट सामने आने के बाद पंजाब सरकार ने कोल्डरिफ सिरप की बिक्री, वितरण और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (ड्रग्स विंग) द्वारा जारी किया गया है।
दरअसल, मध्य प्रदेश ड्रग्स टेस्टिंग लैबोरेटरी की 4 अक्तूबर 2025 की रिपोर्ट में इस सिरप को नॉन-स्टैंडर्ड क्वालिटी का घोषित किया गया था। जांच में पाया गया कि इसमें डाइइथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा 46.28% है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक और मिलावटी है।
यह सिरप स्रेसन फार्मास्युटिकल्स, कांचीपुरम (तमिलनाडु) द्वारा मई 2025 में निर्मित और अप्रैल 2027 तक वैध बताया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, यह दवा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में बच्चों की मौतों से जुड़ी है, जिसके बाद पंजाब सरकार ने सतर्कता बरतते हुए इस पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया।
आदेश में सभी रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, अस्पतालों और मेडिकल प्रैक्टिशनरों को निर्देश दिया गया है कि वे इस दवा को न खरीदें, न बेचें और न ही उपयोग करें। अगर राज्य में कहीं भी इसका स्टॉक पाया जाता है, तो उसकी जानकारी तुरंत drugcontrol.fda@punjab.gov.in पर भेजी जाए।
पंजाब के संयुक्त आयुक्त (ड्रग्स) ने यह आदेश जारी करते हुए इसकी प्रति स्वास्थ्य मंत्री और संबंधित अधिकारियों को भी भेज दी है।