Public Updates ( काजल तिवारी ) -: पंजाब सहित चंडीगढ़ और हरियाणा में अब कुत्ते के काटने पर भी सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाएगा | दरअसल कुतो के कटाने के मामले बहुत सारे सामने आ रहे थे जिसके बाद पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ की सरकारों को कुत्तो के काटने पर मुआवजा देने के आदेश जारी कर दिया है |
इसके साथ ही बता दे की अदालत ने 193 याचिकाओं को एक साथ निपटारा करते हुए पंजाब, हरियाणा की सरकारों और चंडीगढ़ प्रशासन को कुत्ते के काटने के सम्बन्धी मामले में मुआवजा निर्धारित करने के लिए कमेटिया बनाने के आदेश दिए है | आइये बताते है आपको कितना मिलेगा मुआबजा |
अदालत केआदेशों के अनुसार कुत्ते से सम्बंधित मामलो में आर्थिक सहायता कम से कम 10,000 रुपये होगी जो किसी शख्श से शरीर पर कुत्ते द्वारा मारे गए प्रति दांत के हिसाब से दी जाएगी इसे साथ कुत्ता अगर किसी व्यक्ति का मास नोच लेता है प्रति 0. 2 सेमि घाव के हिसाब से मुआवजा काम से काम 20 हज़ार रुपए दिया जाएगा |
इस सम्बन्धी अदालत ने शिकायत मिलने पर पुलिस को भी डीडीआर दर्ज रने के निर्देश दिए है | कोर्ट ने कहा है कि यह कमेटियां संबंधित जिलों के डिप्टी कमिश्नरों के नेतृत्व में गठित की जाएंगी। इन कमेटियों को आवेदन मिलने के बाद जांच कर 4 महीनों के अंदर-अंदर मुआवजा राशि जारी करनी होगी।