Chandigarh Traffic Police: चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालक वाहनों को लेकर सख्त आदेश जारी किया गया है। दरअसल, चंडीगढ़ पुलिस द्वारा कहा गया है की जब भी कोई एम्बुलैंस और फायरब्रिगेड की गाडी का सायरन सुनने के बाद उनको रास्ता दिया जाए। अगर इमरजेंसी सायरन सुनने के बाद भी ट्रैफिक जाम के दौरान चालकों ने रास्ता रास्ता नहीं दिया तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाई की जाएगी।
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अगर गाडी चालक एमबुलैंस और फायरब्रिगेड की गाड़ियों का सायरन सुनने के बाद भी उनको जाने के लिए रास्ता नहीं देंगे उनके खिलाफ सख्त कार्यवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ऐसा करने पर मोटर वाहन (संसोधन अधिनियम) 2019 की धारा 194E के तहत 10 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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