जालंधर (Public Updates TV): जालंधर जिले की सीमा के भीतर आम जनता की ओर से आतिशबाज़ी जिसमें पटाखा बम, हवाई बम आदि शामिल है के चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दी गई है। जिला मैजिस्ट्रेट डा.हिमांशु अग्रवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 9 मई 2025 से अगले 10 दिनों तक प्रभावी रहेंगे।
आदेशों में कहा गया है कि आतिशबाजी, जिसमें पटाखे, आतिशबाजी आदि शामिल हैं, का प्रयोग कुछ लोगों द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान या जान-बूझकर लोगों में भय का माहौल पैदा करने के लिए किया जाता है। इन पटाखों के शोर से आम जनता में डर और तनाव का माहौल पैदा होता है, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका बनी रहती है।
कल नहीं लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, सुरक्षा कारणों से लिया फैसला
जिला एवं सत्र न्यायाधीश जालंधर निरभऊ सिंह गिल ने बताया कि10 मई, 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं पंजाब विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार स्थगित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों के मामले 10 मई को निर्धारित हैं, उनसे अनुरोध है कि वे 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत, जालंधर में उपस्थित न हों।
उन्होंने कहा कि मामलों की अगली सुनवाई की तारीख ई-कोर्ट या सी.आई.एस. प्रणाली पर अपडेट कर दी जाएगी।