Jalandhar : बड़ी खबर नाबालिंग चालकों को लेकर सामने आई है की अगर कोई नाबालिंग बच्चा वाहन चलाते पकड़ा गया तो अभिवावको पर मामला दर्ज किया जाएगा। इसी के चलते नाबालिंग के दोपहिया वाहन चलाने पर रोक लगाई गई है और 31 जुलाई तक समय दिया जाएगा। जो भी बच्चा 1 अगस्त से ड्राइविंग करते पकड़ा गया तो पुलिस की ओर से कर्यवाई की जाएगी। जालंधर पुलिस ने 1 अगस्त यानि कल से स्कूल के बाहर नाके लगाने का ऐलान किया है।
1 अगस्त से जो भी नाबालिंग बच्चे ड्राइविंग करते पकडे जायेगे तो पुलिस उनके पैरेंट्स को बुला कर बातचीत के दौरान ही बच्चे को छोड़ेगी। पुलिस का कहना है की एक सप्ताह तक यह कार्य जारी रहेगा। वहीं इसके बारे में टीचर्स द्वारा भी स्कूल के बच्चो को बताया जाएगा की 18 साल से पहले ड्राइविंग कितनी खतरनाक है। अधिकतर एक्सीडेंट नाबालिंग बच्चो का ही होता है। जिसके चलते परिवहन विभाग द्वारा सख्ती बरतने के लिए निर्देश जारी किये गए हैं।
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एसएसपी अंकुर गुप्ता और एसीपी ट्रैफिक आतिश भाटिया जारी हुए निर्देशों के अनुसार इंतजाम कर लिए गए है। इस दौरान अगर कोई भी वाहन मालिक 18 वर्ष से कम उम्र के बालक यह बालिकाओं को वाहन चलाने के लिए देता तो उसको 3 साल की जेल की सजा और साथ ही 25 हज़ार के जुर्माना से दंडित किया जाएगा।