जालंधर, (Public Updates TV): अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट जालंधर अमनिंदर कौर ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड 2023 के सेक्शन 163 के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए, जिला जालंधर (देहाती) की सीमा के अंदर पतंग/गुड़िया उड़ाने के लिए सिंथेटिक/प्लास्टिक से बनी चाइना डोर की बिक्री, स्टोरेज और इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है।
यह आदेश 28 फरवरी, 2026 तक लागू रहेगा।
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