जालंधर (Public Updates TV): अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के संबंध में जालंधर में 21 और 22 नवंबर 2025 को आयोजित होने वाले नगर कीर्तन के मार्ग में मांस और शराब की बिक्री पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है।
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