नई दिल्ली (Public Updates TV): देशभर में आवारा पशुओं और कुत्तों से बढ़ते हादसों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सख्त रुख अपनाया। अदालत ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और नगरपालिकाओं को आदेश दिया है कि सड़कों, राज्य मार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों से सभी आवारा पशुओं को तुरंत हटाया जाए।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि इसके लिए हाईवे निगरानी टीमें (Highway Patrol Teams) बनाई जाएं, जो सड़कों पर घूम रहे पशुओं को पकड़कर शेल्टर होम्स में रखे और उनकी नियमित देखभाल सुनिश्चित करे।

इसके साथ ही अदालत ने आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए और उनका टीकाकरण कर उन्हें किसी भी स्थिति में दोबारा उसी इलाके में न छोड़ा जाए।
जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि देशभर में कुत्तों के काटने की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जो आम जनता की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।
कोर्ट ने आगे कहा कि अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सार्वजनिक स्थलों पर दोबारा आवारा कुत्ते या पशु प्रवेश न कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश जनहित और नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर जारी किया गया है।
इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी 2026 को होगी, जब कोर्ट राज्यों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करेगा।
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