जालंधर (Public Updates TV): थाना फिल्लौर में सस्पेंड किए गए पूर्व एसएचओ भूषण कुमार के खिलाफ शुक्रवार को एक और दर्ज किया गया है। यह केस 22 साल की युवती को फोन पर अश्लील बातें करने को लेकर दर्ज किया गया है। इस नए केस में बीएनएस की धारा 75 (2) व आईटी एक्ट की धारा 67 लगाई गई है।

मां-बेटी से थाने में बैड टच करने को लेकर बीएनएस की धारा 64 (2) और पॉक्सो एक्ट 10,12 व 18 लगाई गई है। रेप पीड़िता की मां की शिकायत पर दर्ज की गई एफआईआर नंबर 339 में थाने में एसएचओ की करतूत को बयां किया – गया है। महिला ने कहा कि 5 अक्टूबर
22 साल की पीड़िता ने शिकायत में लिखा- एसएचओ वीडियो कॉल करके प्राइवेट पार्ट दिखाने को कहते थे।
शुक्रवार को दर्ज की गई एफआईआर नंबर 341 की 22 साल की पीड़िता ने कहा कि अगस्त में पिता से पूछताछ के लिए पुलिस घर आई, लेकिन वे घर पर नहीं थे।
इसके बाद पंचायत के साथ एसएचओ भूषण से मिली। एसएचओ ने मेरा और मम्मी का मोबाइल नंबर ले लिया। फिर लगातार मुझे
को फिर उसे और बेटी को थाने बुलाया। उसे व बेटी को एसएचओ थाने के एक कमरे में ले गए। वहां बैड टच किया था। थोड़ी देर बाद बेटी को बाहर भेज कर मुझे कॉल कर अश्लील बातें शुरू कर दीं।
कॉल कर अपने प्राइवेट कमरे में बुलाना शुरू कर दिया। एक दिन वीडियो कॉल के दौरान बोले- तुम अपना प्राइवेट पार्ट दिखाओ। इतना ही नहीं, पूछने लगे कि किस रंग के अंगवस्त्र पहनती हो। उनका नंबर (साइज) क्या है? लगातार उसे तंग करते रहे।
अंदर बुलाया। दरवाजा बंद कर मेरे साथ अश्लील हरकतें की, बैड टच किया। बेटी ने बताया कि भूषण सर ने मुझे चूमने की कोशिश की।

