जालंधर (Public Updates TV): पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों के लिए मतदाता सूचियों में सुधार और संशोधन का नया कार्यक्रम जारी कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार वोटर लिस्ट को 15 अक्टूबर की पात्रता तिथि के अनुसार अपडेट किया जाएगा, ताकि कोई भी योग्य मतदाता सूची से वंचित न रहे।
उन्होंने बताया कि मौजूदा वोटर लिस्ट का प्रारंभिक प्रकाशन 10 अक्टूबर को हो चुका है। अब इस पर 17 अक्टूबर तक दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी। इनका निपटारा 23 अक्टूबर तक किया जाएगा और अंतिम मतदाता सूची 24 अक्टूबर 2025 को जारी की जाएगी।
नई वोट के लिए उम्र 18 वर्ष अनिवार्य
डॉ. अग्रवाल ने कहा कि नई वोट बनवाने के लिए आवेदक की आयु पात्रता तिथि तक कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
नई वोट बनवाने के लिए फॉर्म-1,
वोट कटवाने या आपत्ति के लिए फॉर्म-2,
वोटर सूची में संशोधन के लिए फॉर्म-3 में आवेदन किया जा सकता है।
ऑनलाइन डाउनलोड की सुविधा भी उपलब्ध
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (पेंडू विकास)-कम-अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी नवदीप कौर ने बताया कि ये सभी फॉर्म जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध हैं, साथ ही पंजाब राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट sec.punjab.gov.in से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं।
बता दें कि पहले वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 9 सितंबर 2025 को होना था, लेकिन बाढ़ प्रभावित जिलों की परिस्थितियों को देखते हुए अब आयोग ने संशोधित कार्यक्रम जारी किया है।