जालंधर (Public Updates TV): अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट-सह-अतिरिक्त उपायुक्त (सामान्य) अमरिंदर कौर ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 5 लाइसेंस रद्द किए हैं।
अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कुलविंदर बैंस पत्नी सुखविंदर बैंस निवासी मकान संख्या 352, आर्य नगर, करतारपुर, जालंधर, मेसर्स बैंस ट्रैवल्स, 323/10, ग्राउंड फ्लोर मोहल्ला आर्य नगर करतारपुर, जालंधर द्वारा लाइसेंस संख्या 213/MC-1/MA रद्द करने के लिए दायर आवेदन के आधार पर लाइसेंस रद्द किया गया है।
इसी प्रकार, 118, प्रथम तल, सिल्वर प्लाजा, सोडल रोड, जालंधर स्थित फर्म एमर्स एंटरप्राइजेज के लिए हरप्रीत सिंह फ्लोरा पुत्र अमरजीत सिंह फ्लोरा निवासी मकान नंबर 3, ब्रिज नगर, नजदीक सोडल रेलवे क्रॉसिंग, जालंधर को जारी लाइसेंस संख्या 620/एएलसी-4/एलए एफएन 859 को रद्द/निरस्त कर दिया गया है।
उपरोक्त के अलावा, साहिल जुनेजा पुत्र हरीश चंद्र जुनेजा निवासी नंबर 27, फौजी स्ट्रीट, मखदूमपुरा, जालंधर, फर्म मेसर्स ग्रेस इंटरनेशनल, गोल मार्केट, पीएनबी के पास, मीठापुर रोड, मॉडल टाउन जालंधर, लाइसेंस संख्या 769/एएलसी-4/एलए/एफएन 1032 और सुनील मित्र कोहली पुत्र विश्व मित्र कोहली निवासी नंबर 47, सरस्वती विहार जालंधर, फर्म मेसर्स मेवेनटॉर, 47-एफएफ, सरस्वती विहार, कपूरथला रोड, जालंधर, लाइसेंस संख्या 718/एएलसी-4/एलए/एफएन 977 और कैलाश नाथ सहगल पुत्र भवानी दास सहगल निवासी 110, पाम रोज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जी.टी. रोड जालंधर, फर्म मेसर्स के.एन. सहगल एंड कंपनी, जो के 110, पाम रोज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जी.टी. रोड, जालंधर, लाइसेंस संख्या 226/एमसी-1/एमए. को रद्द/निरस्त कर दिया गया है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अधिनियम/नियमों के अनुसार, उक्त लाइसेंसधारी उक्त व्यक्ति या उसकी फर्म के विरुद्ध किसी भी शिकायत आदि के लिए उत्तरदायी होगा तथा उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी उत्तरदायी होगा।
