तरनतारन/चंडीगढ़ (Public Updates TV): पंजाब के खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को तरनतारन जिला अदालत ने छेड़छाड़ और मारपीट के 2013 के मामले में दोषी करार दिया है। इस मामले में उनके साथ 11 अन्य लोग भी दोषी पाए गए हैं। अदालत ने सभी दोषियों को 12 सितंबर 2025 को सजा सुनाने की तिथि निर्धारित की है।
यह मामला वर्ष 2013 का है, जब लालपुरा टैक्सी ड्राइवर थे। उन पर एक शादी समारोह में शामिल दलित युवती के साथ मारपीट और छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था। युवती ने आरोप लगाया था कि टैक्सी ड्राइवरों के एक समूह ने उसके साथ अभद्रता की थी।
कोर्ट के फैसले के बाद विधायक समेत सात लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लालपुरा के वकील ने बताया कि यह मामला दलित युवती से मारपीट से जुड़ा है और वे इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।
यह मामला AAP के लिए एक बड़ी राजनीतिक और नैतिक चुनौती के रूप में सामने आया है, खासकर ऐसे समय में जब पार्टी महिला सुरक्षा और सामाजिक न्याय को लेकर बड़े दावे कर रही है।