केंद्र सरकार ने जारी किया नया नियम
नई दिल्ली/चंडीगढ़ (Public Updates TV): केंद्र सरकार ने पूरे देश में 20 साल या उससे अधिक पुराने वाहनों को चलाने की इजाजत दे दी है। लेकिन इसके लिए वाहन मालिकों को अब पहले से ज्यादा रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण शुल्क चुकाना होगा। यह नियम दिल्ली-एनसीआर में लागू नहीं होगा, क्योंकि वहां 15 साल से पुराने वाहनों के चलने पर पहले से ही रोक है।
मोटर वाहन नियमों में हुआ बदलाव
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया है। इस बदलाव का मसौदा फरवरी 2025 में जारी किया गया था, और अब इसे अंतिम रूप देकर अधिसूचना के रूप में प्रकाशित किया गया है। नियम जल्द ही सरकारी गजट में प्रकाशित होने के बाद लागू हो जाएंगे।
कितना बढ़ा शुल्क? जानें नई दरें
- 🛵 20 साल पुरानी मोटरसाइकिल – ₹1,000 से बढ़कर ₹2,000
- 🚕 हल्के मोटर वाहन (LMV) – ₹5,000 से बढ़ाकर ₹10,000
- 🚗 तिपहिया और क्वाड्रिसाइकिल – ₹3,500 से बढ़कर ₹5,000
- 🛬 आयातित दोपहिया/तिपहिया वाहन – ₹20,000
- 🚙 आयातित चारपहिया वाहन – ₹80,000
सरकार का उद्देश्य – पुराने वाहनों को हतोत्साहित करना
सरकार का कहना है कि यह कदम पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने की दिशा में है। अधिक शुल्क लगाने से लोग पुराने वाहन रखने से हतोत्साहित होंगे और नई तकनीक वाले, कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को अपनाएंगे।
पहले भी हुई थी शुल्क वृद्धि
इससे पहले अक्टूबर 2021 में भी रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण शुल्क में वृद्धि की गई थी। नया नियम उसी दिशा में एक और कदम है, जो देशभर में स्वच्छ और सुरक्षित परिवहन को बढ़ावा देगा।