सार्वजनिक जगहों पर खाना खिलाने पर भी लगी रोक, अलग feeding ज़ोन बनाने के निर्देश
नई दिल्ली (Public Updates TV): सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि पकड़े गए कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाए, लेकिन आक्रामक या रेबीज से संक्रमित कुत्तों को कैद में ही रखा जाएगा।
इसके साथ ही कोर्ट ने 11 अगस्त के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें सभी पकड़े गए कुत्तों को न छोड़ने का निर्देश दिया गया था।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाना अब प्रतिबंधित होगा। इसके लिए अलग से निर्धारित स्थान बनाए जाएंगे जहां कुत्तों को भोजन दिया जा सकेगा।
यह फैसला जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की विशेष बेंच ने दिया, जिसने 14 अगस्त को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रखा था।
इससे पहले 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने आदेश दिया था कि 8 हफ्तों के भीतर दिल्ली-NCR से आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम में भेजा जाए, जिससे डॉग बाइट्स और रेबीज की घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सके।