कोर्ट ने गंभीर धाराओं में जारी किया समन, 19 अगस्त को अगली सुनवाई
जालंधर (Public Updates TV):तहसील परिसर में मई 2023 में हुए झगड़े के मामले में कोर्ट ने भाजपा नेता गौरव लूथरा और उसके दो साथियों – गुरशरण सिंह व हरीश कुमार – के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की गंभीर धाराओं 325 और 326 के तहत समन जारी कर दिए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को निर्धारित की गई है।
प्रॉसीक्यूशन पक्ष के वकील एडवोकेट केके अरोड़ा के अनुसार, अमृतसर के झीता कलां गांव निवासी 20 वर्षीय अमृतपाल सिंह ने शिकायत में बताया कि वह 2 मई 2023 को तहसील परिसर में अपने परिचित विकास शर्मा के साथ भाजपा नेता गौरव लूथरा के पास पैसे और पासपोर्ट लेने गया था।
अमृतपाल का आरोप है कि गौरव ने पासपोर्ट तो लौटा दिए, लेकिन 30 हजार रुपये देने से मना कर दिया।
इसके बाद, गौरव के साथियों हरीश और गुरशरण ने कथित तौर पर कहा कि “इन्हें पैसे मांगने का मजा चखाते हैं” और दोनों ने हमला कर दिया। आरोप है कि गौरव लूथरा ने धारदार दातर से हमला किया, जिससे अमृतपाल की उंगली में गंभीर चोट आई। दोनों पीड़ित किसी तरह जान बचाकर मौके से भागे।
इस मामले में पहले पुलिस ने धारा 323, 324, 506, 294 और 34 के तहत क्रॉस केस दर्ज किया था। हालांकि, एडवोकेट अरोड़ा ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट में दलील दी कि पीड़ित पर जानलेवा हमला हुआ है, इसलिए धाराएं 325 और 326 जोड़ी जाएं।
पहले निचली अदालत ने इन धाराओं को नहीं माना था, लेकिन सेशन कोर्ट में की गई रिवीजन याचिका के बाद अब कोर्ट ने आरोपी पक्ष को 325 और 326 में समन जारी कर दिया है।
गौरतलब है कि इस झगड़े के बाद गौरव लूथरा की ओर से भी विकास शर्मा उर्फ चीनू समेत 10 लोगों पर धारा 451, 323, 506, 294 व 149 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
अब दोनों पक्षों के बीच कोर्ट में कानूनी लड़ाई तेज होती दिख रही है।